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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की कुलपति सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी को उनके पद से हटाने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला किया। अदालत सीयू के कुलपति के रूप में बनर्जी की पुनर्नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जनहित याचिका में दावा किया गया कि पुनर्नियुक्ति मौजूदा नियमों के उल्लंघन में की गई। उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अगस्त 2021 में वीसी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था।
याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि चांसलर ने नए कुलपति की नियुक्ति पर विचार-विमर्श के दौरान 2021 में तीन महीने के लिए विस्तार दिया था। हालांकि, राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने बनर्जी को चार साल की अवधि के लिए फिर से नियुक्त किया। इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता नियमों का उल्लंघन कर रहा है।
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