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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में साढ़े तीन साल की एक नर्सरी की छात्रा के साथ उसके स्कूल बस चालक ने वाहन के अंदर कथित तौर पर बलात्कार किया। एक पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने बस चालक और एक महिला परिचारक को गिरफ्तार किया है, जो बच्चे के माता-पिता के अनुसार, पिछले गुरुवार (8 सितंबर) को अपराध के समय वाहन के अंदर मौजूद था।
एक अधिकारी ने कहा कि भोपाल जिला प्रशासन ने अधिकारियों के निर्देश पर आरोपी चालक के “अवैध” घर को ध्वस्त कर दिया है। उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) क्षितिज शर्मा ने मंगलवार को कहा कि राजस्व और भोपाल नगर निगम (बीएमसी) के दस्तों ने एक संयुक्त अभियान में बस चालक के अवैध घर को ध्वस्त कर दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार ने घटना को बहुत गंभीरता से लिया है।
स्कूल बस मामले में आरोपी (व्यक्तियों) को गिरफ्तार कर लिया गया है। बलात्कार की इस घटना को चिन्हित अपराध की श्रेणी में रखा गया है ताकि मामले की जल्द से जल्द सुनवाई हो सके और कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित की जा सके. यह पूछे जाने पर कि क्या स्कूल प्रबंधन ने कथित तौर पर मामले को छिपाने की कोशिश की, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि स्कूल प्रशासन की भूमिका की जांच की जाएगी और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रतिक्रिया के लिए स्कूल के प्रिंसिपल से संपर्क नहीं किया जा सका।
शहर के एक प्रमुख निजी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची बस में सवार होकर घर लौट रही थी, तभी यह घटना हुई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बच्ची के घर लौटने के बाद उसकी मां ने देखा कि किसी ने उसके बैग में रखे अतिरिक्त सेट से उसके कपड़े बदल दिए हैं।
मां ने अपनी बेटी के क्लास टीचर और स्कूल के प्रिंसिपल से भी पूछताछ की, लेकिन दोनों ने बच्चे के कपड़े बदलने से इनकार किया. “लड़की ने बाद में अपने निजी अंगों में दर्द की शिकायत की। उसके माता-पिता ने उसे विश्वास में लिया और उसकी काउंसलिंग की, जिसके बाद उसने उन्हें सूचित किया कि बस चालक ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसके कपड़े भी बदल दिए, ”पुलिस अधिकारी ने कहा।
अधिकारी ने कहा कि माता-पिता अगले दिन अधिकारियों से शिकायत करने के लिए स्कूल गए और बच्चे ने चालक की पहचान की। सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) निधि सक्सेना ने कहा, “लड़की के माता-पिता ने सोमवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जांच शुरू की गई।”
पुलिस ने कहा कि घटना के समय बच्चे के माता-पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार एक महिला परिचारक बस के अंदर मौजूद थी। एसीपी ने कहा कि बस चालक और महिला परिचारक को गिरफ्तार कर लिया गया है।
उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376-एबी (12 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस उस सटीक स्थान की पहचान करने की कोशिश कर रही है जहां अपराध किया गया था। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है।
नरोत्तम मिश्रा ने संवाददाताओं से कहा कि स्कूल प्रशासन की भूमिका की भी जांच की जाएगी। “स्कूल प्रबंधन के लोगों से पूछताछ की जाएगी। मेरा यह भी मानना है कि स्कूल प्रबंधन ने मामले को छिपाने की कोशिश की. पूछताछ व जांच के बाद स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
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